राजगढ़ न्यायालय द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले के विरुद्ध 10000/-रू का जुर्माना
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राजगढ़ न्यायालय द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले के विरुद्ध 10000/-रू का जुर्माना
जिले में चलाये जा रहे वाहन चैकिंग अभियान के तहत जिला पुलिस कप्तान द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारियों को इस ओर विशेष ध्यान देकर शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश लगातार दिये जा रहे हैं । जिसके चलते थाना यातायात राजगढ़ पुलिस ने एक ऑटो जप्त कर वाहन चालक के विरुद्ध कार्यवाही की ।
दिननक 02.02.22 को वाहन चैकिंग के दौरान भगवती ढाबा राजगढ़ के सामने ब्यावरा तरफ से आ रहे ऑटो के चालक को रोका गया तभी पुलिस से अनरगल बाते करने लगा । ऑटो चालक हरिसिंह उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम रानीपुरा राजगढ़ शराब के नशे मे थे जिनका जिला चिकित्सालय राजगढ़ में मेडिकल चेकअप कराया गया जो शराब के नशे मे होना पाया गया ।मौके पर वाहन चालक से उक्त वाहन को समक्ष पंचान जप्त किया गया ।एवं वाहन चालक के विरूद्ध धारा 185,एम.व्ही.एक्ट का इस्तगासा तैयार किया गया जो माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 10,000/रू का जुर्माना किया गया l
अपील÷ कृपया वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें, शराब पी कर वाहन ना चलाए, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन से बात ना करें एंव दो पहिया वाहन चलाते समय हैलमेट अवश्य पहने l
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