बिजली चोरी और विद्युत बिल जमा नहीं करने वालों के शस्त्र लाइसेंस होंगे ,निरस्त शस्‍त्र लाईसेंस के लिए बिजली कंपनी से एनओसी लेना अनिवार्य – JD News 24×7

JD News 24×7

Latest Online Breaking News

बिजली चोरी और विद्युत बिल जमा नहीं करने वालों के शस्त्र लाइसेंस होंगे ,निरस्त शस्‍त्र लाईसेंस के लिए बिजली कंपनी से एनओसी लेना अनिवार्य

😊 Please Share This News 😊
JDNEWS 24×7 चीफ़ एडिटर दीपक जायसवाल
JDNEWS 24×7 चीफ़ एडिटर दीपक जायसवाल

बिजली चोरी और विद्युत बिल जमा नहीं करने वालों के शस्त्र लाइसेंस होंगे निरस्त
शस्‍त्र लाईसेंस के लिए बिजली कंपनी से एनओसी लेना अनिवार्य

राजगढ / मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्‍वालियर एवं चंबल
संभाग अंतर्गत आने वाले 16 जिलों में आर्म्‍स डीलर लाईसेंस एवं शस्‍त्र लाईसेंस की
स्‍वीकृति एवं नवीनीकरण के लिए बिजली कंपनी से नोड्यूज प्राप्‍त किया जाना अनिवार्य
है। कंपनी द्वारा गृह विभाग, म.प्र.शासन के आदेश के अनुसार कंपनी कार्यक्षेत्र के ऐसे
शस्‍त्रधारी बिजली उपभोक्‍ता जिनके द्वारा बकाया विद्युत बिलों का समय पर भुगतान
नहीं किया जा रहा है, सा‍थ ही ऐसे शस्‍त्रधारी बिजली उपभोक्‍ता जो अनधिकृत बिजली का
उपयोग अथवा बिजली चोरी करते पाए जाएंगे उनके आर्म्‍स डीलर लाईसेंस और शस्‍त्र
लाईसेंस को जिला कलेक्‍टर के माध्‍यम से निरस्‍त कराने की कार्यवाही की जाएगी।
मध्‍य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बताया गया है कि शस्‍त्र लाईसेंस एवं
उसके नवीनीकरण हेतु आवश्‍यक बिजली कंपनी की नोड्यूज (एनओसी) बिजली
उपभोक्‍ताओं को बिजली बिल की संपूर्ण राशि का भुगतान करने के उपरांत ही कंपनी द्वारा
जारी की जाएगी।
वरिष्ठ प्रकाशन अधिकारी एवं नोडल अधिकारी श्री मनोज द्विवेदी द्वारा बताया गया
है कि मध्‍य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा म.प्र.शासन गृह विभाग के आदेशों के
परिपालन में कंपनी कार्यक्षेत्र के बिजली उपभोक्‍ताओं द्वारा बकाया विद्युत बिल राशि जमा
नहीं करने पर शस्‍त्र लाईसेंस निरस्‍त किये जाने की कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में
कंपनी द्वारा संबंधित जिला कलेक्‍टरों के माध्‍यम से कार्यवाही किये जाने के साथ ही
कंपनी के मैदानी कार्यालयों को बकाया बिल जमा नहीं करने वाले अथवा अनधिकृत बिजली
का उपयोग एवं बिजली चोरी में लिप्‍त पाए जाने वाले शस्‍त्रधारी बिजली उपभोक्‍ताओं को
चिन्‍हित कर कार्यवाही करने के निर्देश जारी किये हैं।
विद्युत बिल जमा नहीं करने वाले कर्मचारियों के वेतन से काटी जाएगी बिल राशि

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बताया है कि कंपनी कार्यक्षेत्र के ऐसे शासकीय
नियमित, संविदा एवं बाह्यस्‍त्रोत कर्मचारी जिनके द्वारा विद्युत देयकों का भुगतान नहीं
किया जा रहा है, उनके वेतन से बिजली बिल की राशि वसूल की जाएगी। कंपनी द्वारा इस
संबंध में सभी जिला कलेक्‍टरों से शासकीय सेवकों के बकाया विद्युत देयकों के भुगतान
कराने के संबंध में पत्र लिखा गया है। साथ बिजली चोरी में लिप्‍त अथवा अनधिकृत रूप से
विद्युत का उपयोग करने वाले कार्मिकों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु भी कहा गया है।

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें 

स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि वो कॉरपोरेट और राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त हो। ऐसा तभी संभव है जब जनता आगे आए और सहयोग करे

Donate Now

[responsive-slider id=1466]
error: Content is protected !!