नरसिंहगढ़ पुलिश द्वारा अवैध कालोनी निर्माण के मामले मे कार्यवाही करते हुये 12 लोगो के खिलाफ दर्ज की 5 एफ.आई.आर.
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नरसिंहगढ़ पुलिश द्वारा अवैध कालोनी निर्माण के मामले मे कार्यवाही करते हुये 12 लोगो के खिलाफ दर्ज की 5 एफ.आई.आर.
जिला राजगढ मे भूमाफिया, अबैध कालोनाईजरों के विरूद्ध जिले के उर्जावान पुलिस कप्तान के निर्देशन मे लगातार कार्यवाही कीं जा रही है।
अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) नरसिहंगढ श्री भारतेन्दु शर्मा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी रविन्द्र चावरिया के नेतृत्व मे अबैध कालोनाईजरों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। पूर्व मे भी कई अबैध कालोनाईजरों के विरूद्ध थाना नरसिहंगढ मे मामले दर्ज कर कार्यवाही की गई हैं।
दिनांक 11.04.2022 को श्रीमान SDM महोदय नरसिहंगढ के द्वारा पत्र थाना प्रभारी नरसिहंगढ को ग्राम सागपुर स्थित
1. भूमि सर्वे नंबर 173/1/1/14/1/1/1/1 रकबा 0.181 हे. भूमि मे अनावेदक जगदीश उदावत जाति सुनार निवासी नरसिंहगढ़ के द्वारा भूमि के अंश मे अवैध रूप से कालोनी का निर्माण किया गया।
2. भूमि सर्वे नंबर 173/1/1/1/1,173/2/1/1/1 रकबा क्रमशः 0.020,0.497 हे. भूमि मे अनावेदक भू-स्वामी दामोदर उदावत जाति सुनार निवासी नरसिंहगढ़ द्वारा भूमि के अंश मे अवैध रूप से कालोनी का निर्माण किया गया।
3. भूमि सर्वे नम्बर 145/1/10/1/1/1/1 रकबा 0.058 हेक्टेयर भूमि में अनावेदक भू-स्वामी लक्ष्मीदेवी निवासी सागपुर द्वारा भूमि के अंश मे अवैध रूप से कालोनी का निर्माण किया गया।
4. भूमि सर्वे नंबर 149/2/2/1/2, 152/2/1/1, 154/7/2/1, 155/2/1/17/1 रकबा क्रमशः 0.224, 0.055, 0.055, 0.072 है. भूमि में अनावेदकगण/भू-स्वामी आजाद खां, अमजद खां, अंजुम बी खां, हलीमन बी खां, इकबाल खां , शफीक खां, अकरम खां, बिस्मिल्ला बी खां सर्व जाति मनिहार निवासी मनिहार मोहल्ला नरसिंहगढ़ द्वारा भूमि के अंश मे अवैध रूप से कालोनी का निर्माण किया गया।
5. भूमि सर्वे नंबर 145/1/12/1/1/1/1 रकबा 0.062 हे. भूमि में अनावेदक/भू-स्वामी लाडकुंवर जाति राजपूत निवासी नरसिंहगढ़ द्वार भूमि के अंश मे अवैध रूप से कालोनी का निर्माण कर सभी अनावेदकगणों द्वारा मध्यप्रदेश पंचायत राज्य एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 61(घ) का उलंघन किया गया है।
उक्त सभी आरोपीगणों द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के बिना नक्शा अनुमोदन के, कालोनी लायसेंस, कालोनी विकास अनुमति लिये बिना अवैध रूप से छोटे-छोटे प्लाट विक्रय कर अवैध कालोनी का निर्माण किया गया है। एवं राजस्व विभाग को राजस्व की हानि पंहुचाई है, आरोपीयों के विरुद्ध धारा -61 (घ) मध्यप्रदेश पंचायत राज्य एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 का अपराध दर्ज कर विवेचना मे लिया जाकर कार्यवाही की जा रही है।
उक्त कार्यवाही में आरोपियों के विरुद्ध वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी रविन्द्र चावरिया के नेतृत्व मे सउनि जी.एस. मरावी ,प्रआर मांगीलाल शिवहरे , प्रआर भूपेश सिहं द्वारा कार्यवाही की जा रही हैं।
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