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बाल विवाह पर रहेगी प्रषासन की कड़ी नज़र अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अनुमति के बगैर नहीं हो सकेंगे सामूहिक विवाह सम्मेलन

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जेडी न्यूज़ चीफ एडिटर दीपक जायसवाल

बाल विवाह पर रहेगी प्रषासन की कड़ी नज़र अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अनुमति के बगैर नहीं हो सकेंगे सामूहिक विवाह सम्मेलन

 

राजगढ़ 09 अप्रैल 2022

 जिले में विभिन्न समाजों में सामूहिक विवाह सम्मेलन अक्षय तृतीया तथा अन्य विवाह मुहूतोर्ं पर आयोजित किये जाते हैं। जिसमें बाल विवाह होने की आषंका रहती है। अतः जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को उनके अनुविभाग क्षेत्र में आयोजित होने वाले विवाह सम्मेलनों में विषेष निगरानी रखने के निदेर्ष कलेक्टर  हर्ष दीक्षित द्वारा दिए गए हैं। जिले में कोई भी विवाह सम्मेलन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की पूवर् अनुमति के बगैर सम्पन्न नहीं होंगे। विवाह आयोजन समिति को वैवाहिक जोड़ो की सूची तथा उनके आयु संबंधी दस्तावेज अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कायार्लय में जमा करने होेंगे। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 अनुसार 21 वषर् से कम आयु के लड़के तथा 18 वषर् से कम आयु की लड़की का विवाह आयोजित नहीं होगा तथा बाल विवाह में सम्मिलित सभी व्यक्तियों के विरूद्ध कानूनी कायर्वाही की जावेगी।

      कलेक्टर श्री दीक्षित द्वारा समस्त विकासखंड में विषेष रणनीति के तहत् कायर् करते हुये बाल विवाह रोकने के कायर् को प्राथमिकता देते हुए सघन अभियान चलाकर इस अभियान में समस्त शासकीय अधिकारीए कमर्चारियों की भागीदारी सुनिष्चित करने हेतु निदेर्ष जारी किये गये हैं।

महिला एवं बाल विकास अधिकारी श्रीमति सुनीता यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर मैदानी अमले को बालक.बालिकाओं के परिवारों पर विषेष निगरानी करने व बाल विवाह न होने की जिम्मेदारी तय की गई है। विकासखंड अंतगर्त सभी जनप्रतिनिधियोंए धमर् गुरूओं एवं प्रमुख व्यक्तियों को बाल विवाह रोकने हेतु जागरूक करने के निदेर्ष दिये गये हैं। बाल विवाह रोकने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के सम्पकर् नम्बर का प्रचार.प्रसार करने के हेतु निदेर्षित किया गया हैए क्षेत्र में बाल विवाह की सूचना किसी से भी प्राप्त होने पर त्वरित कानूनी कायर्वाही करने एवं अपने अनुविभागीय क्षेत्र में बाल विवाह रोकने तथा जागरूकता लाने के लिए विकासखंड स्तरीय बाल विवाह निषेध दल का गठन करने जिसमें राजस्व पुलिसए महिला बाल विकासए षिक्षाए स्वास्थ्य व पंचायतए ग्रामीण विकास विभाग व अन्य संबंधित विभाग के अधिकारियों को शामिल कर कायर्योजना तैयार करने हेतु समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निदेर्षित किया गया है।

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