अपहृत नाबालिक बालिका को लीमाचौहान पुलिस ने किया झालरापाटन राजस्थान से किया दस्तयाब
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अपहृत नाबालिक बालिका को लीमाचौहान पुलिस ने किया झालरापाटन राजस्थान से किया दस्तयाब
अपहृत नाबालिक बालिका को लीमाचौहान पुलिस ने किया झालरापाटन राजस्थान से किया दस्तयाब में फरियादी ने थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट किया कि मेरी नाबालिक पुत्री दिनांक 06/03/2022 के दोपहर 12:30 बजे से घर से बिना बताये कही चली गई फरियादी द्वारा उसकी नाबालिग पुत्री को अज्ञात आरोपी द्वारा बहला फुसलाकर ले जाने की शंका की थी। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना लीमाचौहान मे गुमइंसान क्रमांक 04/22 एव अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 41/22 धारा 363 भादवि के तहत पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना मे लिया गया ।
संपूर्ण मामले व घटनाक्रम को गंभीरता से लेते हुए पुलिस कप्तान राजगढ़ , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजगढ़ श्री मनकामना प्रसाद एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सांरगपुर सुश्री जोईस दास द्वारा अपहृता की दस्तयाबी हेतु थाना प्रभारी लीमाचौहान को टीम का गठन कर शीघ्र ही बालिका की दस्तयावी हेतु निर्देशित किया गया, वहीं पुलिस टीम द्वारा नाबालिक बालिका की तलाश करना शुरू की, पुलिस टीम द्वारा आस-पास व परिवाजनो से चर्चा की गई तो अपहृता को बहला फुसला कर ले जाने की शंका जाहिर की गई। सायबरसेल राजगढ की मदद से आरोपी मनोहर राजपूत निवासी तिलवाड़िया जिला आगर की सायबर शाखा से मोबाईल लोकेशन प्राप्त कर संदेही व अपहृता को आगर मालवा मे तलाश किया गया लेकिन पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया एवं अपना मोबाईल नंबर भी बदल लिया। आरोपी लगातर पुलिस को चकमा देता रहा । दिनांक 14.04.2022 को संदेही की मोबाईल लोकेश झालरापाटन राजस्थान मे प्राप्त हुई । सायबरसेल राजगढ से प्राप्त मोबाईल लोकेशन के आधार पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल दबिस दी गई तो आरोपी मनोहर राजपूत निवासी तिलवाड़िया एक कंपनी मे काम करता हुआ मिला । आरोपी सातिर किस्म का है जिसने पुलिस को गुमराह कर भागने का प्रयास किया लेकिन पुलिस द्वारा हिकमत अमली व सूझबूझ से पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा सपना (परिवर्तित नाम) को बहला फुसला कर अपने साथ लाना एवं किराये के मकान मे रखना बताया । समक्ष पंचान अपहृता को विधिवत दस्तयाब किया गया व आरोपी को गिरफतार कर थाना लाया गया, बाद अपहृता के माननीय न्यायालय के समक्ष धारा 164 जाफौ के कथन कराये गये । पीडिता के कथन के आधार पर प्रकरण मे धारा 366, 376, 376(2एन) भादवि एवं 5एल/6 पॉक्सो एक्ट का ईजाफा किया गया। गिरफतारशुदा आरोपी को माननीय न्यायालय जेआर पर पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उपजेल सारंगपुर निरूद्ध किया गया है।
उक्त कार्यवाही मे थाना प्रभारी लीमाचौहान निरीक्षक नर्मदा प्रसाद दायमा, उनि अमित त्यागी, प्रआर. आंदीलाल भिलाला, आर.कमल गुर्जर, आर.रवि मीणा, आर.पंकज चौखटिया, आर.शशांक यादव(सायबरसेल राजगढ), आर.कैलाश लोधी, आर.शुभम पटवा, आर.दिलीप कुशवाह, आर.मानवेन्द्र गुर्जर, मआर.प्रियंका द्विवेदी की महत्वपूर्ण भूमिका रही ।
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