वध करने ले जा रहे गौवंश को पकड़ने मे मिली सारंगपुर पुलिस को सफलता शातिर आरोपियों द्वारा आयशर मे छुपा रखा था गौवंश एक आयशर समेत 18 गौवंश , 80 लिटर कच्ची हाथ भट्टी की शराब, कुल कीमती 16,07,000 रुपये का मशरुका जप्त
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वध करने ले जा रहे गौवंश को पकड़ने मे मिली सारंगपुर पुलिस को सफलता शातिर आरोपियों द्वारा आयशर मे छुपा रखा था गौवंश एक आयशर समेत 18 गौवंश , 80 लिटर कच्ची हाथ भट्टी की शराब, कुल कीमती 16,07,000 रुपये का मशरुका जप्त
जिला पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा गौवंश के अवैध परिवहन पर अंकुश लगाने एवं आरोपियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही हेतु जिले के समस्त थाना प्रभारी को निर्देश दिये गए है इसी तारतम्य मे एसडीओपी सारंगपुर सुश्री जोयस दास के मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी सारंगपुर को कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया
गौवंश के अवैध परिवहन को रोकने हेतु थाना प्रभारी सारंगपुर द्वारा टीम का गठन किया जाकर मुखबिर तंत्र को मजबूत किया गया जिसके फलस्वरूप मुखबिर द्वारा सूचना मिली की ब्यावरा तरफ से हलके कत्थई रंग की आईसर गाड़ी आ रही है जिसमें गोवंश भरा है। मुखबिर सूचना पर तत्काल कार्यवाही करने हेतु थाना प्रभारी सारंगपुर द्वारा उप निरीक्षक अभय सिंह आरक्षक दिवाकर बर्मा आरक्षक रवि शर्मा आरक्षक गजेंद्र राठौर की टीम गठित कर कार्यवाही हेतु रवाना हुये जो टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए तारागंज बाईपास के पास एबी रोड पर पहुंचे जहां वाहन चेकिंग लगाकर शुरू की दौरानी चेकिंग के आईसर वाहन आता दिखा जिस को रोकने का प्रयास किया परंतु चालक द्वारा बहन की और स्पीड बढ़ा दी जो बड़ी मुश्किल से काकरिया जोड़ पर रुका और दोनो व्यक्ति गाड़ी से कूदकर खेत की तरफ भागे जो अंधेरे का फायदा लेकर फरार हो गए आईसर गाड़ी की पीछे से तिरपाल खोलकर देखा तो गाडी मे कई केडे ठूस ठूस कर बेरहमी से भरे थे ,एवं दो प्लास्टिक की केन भी रखी हुई थी जिनसे देशी शराब की बदबू आ रही थी,मौके पर वाहन आयशर क्रमा MP 09 GF 1675 कीमती करीबन 15,00,000 ( 15 लाख ) रूपये , 18 केडे प्रत्येक केडे की कीमत करीबन 5,000 रूपये कुल कीमत 90,000 रूपये , 02 प्लास्टिक के केन 40- 40 लीटर हाथ भटटी की कच्ची शराब कीमती करीबन 16,000 रूपये कुल मशरूका कीमती करीबन ₹ 16,07,000 रूपये को जप्त किया एवं संबंधित धाराओं मे अपराध क्रमांक 327/22 धारा 4,6,9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधि.2004 व 4,6,10 मध्य प्रदेश कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम वह धारा 11(1)(घ) पशु क्रुरता अधिनियम एवं आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) का पाया जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।
उक्त कार्यवाही मे थाना प्रभारी निरीक्षक आशुतोष उपाध्याय, उप निरीक्षक अभय सिंह, प्रधान आरक्षक शिवकुमार तिवारी, प्रधान आरक्षक महेंद्र शर्मा, आरक्षक दिवाकर वर्मा, आरक्षक नवाब धाकड़, आरक्षक रवि शर्मा, आरक्षक गजेंद्र राठौर, आरक्षक छत्रपाल सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही ।
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