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झगड़ा प्रथा के विरुद्ध जीरापुर पुलिस की कार्यवाही,गाँव में नुकसान करने की धमकी देने वालों पर अपराध दर्ज

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जे डी न्यूज़ चीफ एडिटर दीपक जायसवाल

झगड़ा प्रथा के विरुद्ध जीरापुर पुलिस की कार्यवाही,गाँव में नुकसान करने की धमकी देने वालों पर अपराध दर्ज


झगड़ा प्रथा समाज के लिए एक दंश के रूप में है जिसके चलते इस कुरीति ने लोगों के नुकसान के सिवाय और कुछ नहीं किया, फिर भी जिले में कुछ जाति वर्ग के लोग इस प्रथा से इस कदर घिर चुके हैं कि वह उसे त्यागना ही नहीं चाहते प्रशासन एवं शासन की कई पाबंदियों के बाद भी लोग एक दूसरे का नुकसान करने में जरा भी नहीं चूक रहे।

वही पुलिस टीम भी अपना काम बखूबी निभा रही है ऐसा ही एक मामला थाना जीरापुर क्षेत्र अंतर्गत देखने में आया है जिसमें दो व्यक्तियों ने झगड़े के रुपए मांगने के एवज में नुकसान करने की धमकी दी वहीं थाना प्रभारी जीरापुर, जिला राजगढ़ एवं उनकी टीम द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

दिनांक 02.05.2022 को फरियादिया निवासी बस स्टैण्ड के पीछे जीरापुर, थाना जीरापुर ने रिपोर्ट किया कि सन् 2019 में मेरे पिताजी रोड़ीलाल ने मेरी सगाई ग्राम पाड़लिया थाना खुजनेर के चन्दरसिहं पिता बद्रीलाल के लड़के विक्रमसिहं मेहरा से की थी । दिनांक 25.04.2022 के दिन 12.00 बजे करीब की बात है कि मेरा मंगेत्तर विक्रमसिहं मेहरा तथा होने वाले ससुर चन्दरसिहं दोनों आये और मेरे पिताजी रोड़ीलाल बैरागी से बोले कि अगर तुम दो लाख रुपये, सोने की अँगुठी, सोने की चैन तथा एक मोटर सायिकल नही दोगे तो हम यह रिश्ता तोड़ देंगे तथा तुम्हारा नुकसान कर देंगे । मेरे पिताजी ने मेरे मंगेत्तर विक्रमसिहं तथा मेरे होने वाले ससुर चन्दरसिहं को काफी समझाने का प्रयास किया फिर भी वह नही माने । पहले भी कई बार इन लोगों ने ग्राम खेड़ा के नारायणसिहं मालवीय को बोला है कि तुम जा कर रोड़ीलाल को बता देना कि अगर वह दो लाख रुपये नही देगा तो हम रिश्ता नही रखेंगे तथा उसका नुकसान करने की धमकी दी गयी । जिस पर से आरोपीगण चन्दरसिहं मेहरा ,विक्रमसिंह मेहरा सर्व निवासी ग्राम पाड़लिया थाना खुजनेरके विरुद्ध अपराध क्रमांक 194/22 धारा 384,34 भादवि के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना लिया गया ।

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