विधानसभा निर्वाचन के दृष्टिगत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू, 17 नवम्बर, 2023 को प्रातः 07:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक मतदान होगा। – JD News 24×7

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विधानसभा निर्वाचन के दृष्टिगत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू, 17 नवम्बर, 2023 को प्रातः 07:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक मतदान होगा।

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📣 विधानसभा निर्वाचन के दृष्टिगत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू, 17 नवम्बर, 2023 को प्रातः 07:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक मतदान होगा।
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                             🖕🎤🖕 Aakash Sharma Reporter
राजगढ़ 14 नवंबर, 2023 विधानसभा निर्वाचन – 2023 हेतु राजगढ़ जिले के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 160 – नरसिंहगढ़, 161– ब्यावरा, 162 – राजगढ़, 163 – खिलचीपुर एवं 164 – सारंगपुर हेतु 17 नवम्बर, 2023 को प्रातः 07:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक मतदान होगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान के दिन शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु मतदान समाप्ति के पूर्व 48 घंटे की अवधि में सभी प्रकार के माध्यमों से चुनाव प्रचार धारा 126 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के

परिपालन में प्रतिबंधित किया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिये कोई भी व्यक्ति या अवांछनीय तत्व मतदाताओं को अवैधानिक रूप से दुष्प्रेरित करने का प्रयास राजनैतिक लाभ प्राप्त करने हेतु न करें। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत् तत्काल प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी हर्ष दीक्षित द्वारा जिले की राजस्व सीमाओं में मतदान समाप्ति की अवधि के 48 घण्टे पूर्व 15 नवम्बर, 2023 सायं 06:00 बजे से 17 नवम्बर, 2023 सायं 06:00 बजे तक आदेशित किया गया है कि वर्णित अवधि में किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभाएं एवं जुलूस आयोजित नहीं होंगे या इस प्रयोजनार्थ चुनाव प्रचार हेतु व्यक्तियों या व्यक्तियों का समूह एकत्रित नही होगा परन्तु घर-घर जाकर जनसम्पर्क प्रतिबंधित नही रहेगा। चलचित्र, टेलीविजन, संगीत समारोह, नाट्य अभिनय या अन्य कोई मनोरंजन के साधनों से जनता के समक्ष किसी निर्वाचन सम्बन्धी बात का प्रचार नहीं करेंगे।       

उक्त अवधि में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति क्षेत्र में एक साथ न तो एकत्रित होंगे और न ही आवाजाही करेंगे। निर्वाचन प्रचार हेतु समस्त अनुमतियां (वाहन सहित) 15 नवम्बर 2023 को सायं 06:00 बजे से स्वतः ही समाप्त हो जायेंगी। प्रचार अवधि समाप्त होने के तत्काल पश्चात ऐसा व्यक्ति या राजनैतिक प्रतिनिधि / पार्टी कार्यकर्ता या अन्य व्यक्ति जो बाहर से किसी पार्टी / अभ्यर्थी के प्रचार-प्रसार हेतु लाये गये हैं और उस विधानसभा क्षेत्र के वोटर नही हैं, वह उस विधानसभा क्षेत्र में नही रह सकते हैं और उन्हे तत्काल सम्बन्धित विधानसभा क्षेत्र को छोड़ना होगा। धर्मशाला, लाज, होटल, रिसोर्ट, मेरिज गार्डन, परिणय वाटिका के संचालक किसी भी बाहरी व्यक्ति जो किसी अभ्यर्थी / दल के पक्ष में चुनाव प्रचार कार्य में संलग्न हैं और वह उस विधानसभा क्षेत्र के मतदाता नहीं है, को अपने परिसर में नही ठहराऐंगे, सम्बन्धित थाना प्रभारी इसका पालन उक्त परिसरों का निरीक्षण कर सुनिश्चित करेंगे तथा ठहरने वालों का सत्यापन करेंगे। कोई भी व्यक्ति या वाहन मतदाता वाले दिन सील्ड की गई अन्तर प्रदेशीय या अन्तर राज्यीय सीमाओं में यथा उपबंधित के अतिरिक्त प्रवेश नही करेगा। चैक पोस्ट में तैनात बल व्यक्तियों की पहचान की जांच तथा उनका सत्यापन करेगा। पुलिस तथा आबकारी विभाग अवैध मदिरा पकड़ने हेतु विशेष अभियान चलाएंगे। कोई भी व्यक्ति 15 नवम्बर 2023 सायं 06:00 बजे से (मतदान समाप्त होने वाली अवधि के 48 घण्टे पूर्व) किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना अनुमति के नही करेगा। मतदान समापन के लिये नियत समय के 48 घण्टे पूर्व से किसी भी समय आयोजित किसी भी ओपिनियन पोल का कोई भी परिणाम किसी भी तरीके से प्रिंट, इलेक्ट्रानिक या सोशल मीडिया द्वारा प्रकाशित, प्रचारित या प्रसारित नही किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति मतदान केन्द्र से 100 मीटर की परिधि के भीतर किसी भी प्रकार के राजनैतिक प्रचार हेतु दीवार लेखन, भित्तिचित्र का निशान, झण्डा, बैनर नही लगायेगा और न लगाने का प्रयास ही करेगा। केवल मतदान के दिवस हेतु निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अध्यधीन प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए एक वाहन, एक वाहन उसके निर्वाचन अभिकर्ता के लिए तथा एक वाहन उसके कार्यकर्ताओं हेतु (कुल 3) की अनुमति की पात्रता एक अभ्यर्थी की होगी। किसी भी अन्य नेता (राजनैतिक व्यक्ति) को किसी भी अन्य वाहन प्रयोग की अनुमति नही दी जायेगी। अनुमति दिये गये प्रत्येक वाहन में 5 से अधिक व्यक्ति (चालक सहित) नहीं बैठेंगे। दिये गये वाहन अनुज्ञा को सामने विण्ड स्क्रीन पर मूल प्रति (कलर्ड फोटोकापी नही) चिपकाकर प्रदर्शित करना होगी, यदि अभ्यर्थी निर्वाचन क्षेत्र में अनुपस्थित है तो उसको आवंटित वाहन का उपयोग कोई अन्य व्यक्ति नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति, अभ्यर्थी, राजनैतिक दल, ऐजेण्ट किसी भी प्रकार से वोटरों को परिवहन नहीं करेंगे या निःशुल्क वाहन की सुविधा उपलब्ध नहीं करायेंगे। यह कृत्य लोक प्रतिनिधित्व की धारा 133 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125 (5) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में होकर दण्डनीय है। यह हर प्रकार के वाहनों, टैक्सियां, निजी वाहनों, ट्रकों, ट्रेक्टरों, ऑटो रिक्शा, स्कूटर, मोटर साईकिल, मिनी बस, सायकल रिक्शा, सायकल इत्यादि पर भी लागू होगा। इस प्रकार के वाहनों की तत्काल जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। कोई भी वाहन मतदान केन्द्र की 200 मीटर की परिधि के भीतर प्रवेश नहीं करेगा। यदि वह स्वयं अपने या परिवार के सदस्यों को मताधिकार का प्रयोग करने हेतु भी ले जा रहा हो उस स्थिति में भी यह प्रतिबंध लागू रहेगा, मतदान के दिन अस्पताल वैन, एम्बुलेन्स, दूध व पानी के टैंकर, विद्युत, आपातकालीन ड्यूटी के वाहन, पुलिस, निर्वाचन ड्यूटी पर अधिकारी, हवाई अड्डे रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड, अस्पताल हेतु टैक्सी, दिव्यांग व्यक्तियों के वाहन, निर्वाचन कर्तव्यबद्ध अधिकारी के वाहन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। मतदान केन्द्र के 100 मीटर के दूरी के भीतर निर्वाचन सम्बन्धी प्रचार या मतयाचना करना प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी मतदान केन्द्र के 100 मीटर में कर्तव्यबद्ध अधिकारियों को छोड़कर किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा सेल्युलर फोन, वायरलेस, दूरभाष का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी मतदान केन्द्र के बाहर अभ्यर्थियों द्वारा जारी की जाने वाली पर्चियां किसी दल या अभ्यर्थी के चुनाव चिन्ह के बिना होगी तथा सारी श्वेत पर्चियां रहेगी। कोई भी अभ्यर्थी मतदान केन्द्र के 200 मीटर के भीतर कोई बूथ स्थापित नहीं करेगा। मतदान केन्द्र के 100 मीटर के भीतर कोई भी सशस्त्र व्यक्ति (अधिकृत सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर) प्रवेश नहीं करेगा। किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा में संलग्न सुरक्षाकर्मी को मतदान केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। निर्वाचन के संचालन नियम 49-घ के तहत् केवल पात्र व्यक्ति ही मतदान केन्द्र के भीतर प्रवेश करेंगे तथा यथास्थिति उनको प्रदत्त भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वैध पास को विहित रूप से प्रदर्शित करेंगे। मीडिया के व्यक्ति किसी भी मतदान प्रक्रिया की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी इस प्रकार नहीं करेंगे, जिससे कि मतदान की गोपनीयता प्रभावित होती हो। पुलिस अधीक्षक एवं सम्बन्धित रिटर्निंग ऑफिसर, नोडल अधिकारी व्यय अनुवीक्षण तंत्र तथा विभिन्न व्यय अनुवीक्षण की टीमों जैसे FST, SST को 24 घण्टे प्रभावशील रखेंगे तथा उनको सुदृढ़ करेंगें।मतदान केन्द्र में पी.डब्ल्यू. डी वोटर्स को उनकी व्हील चेयर या ट्राई सायकिल को मतदान केन्द्र के भीतर ले जाने की अनुमति रहेगी, पुलिस अधीक्षक तथा सम्बन्धित सहायक रिटर्निंग ऑफिसर मतदान दिवस की शिकायतों के निपटाने हेतु ठोस तंत्र तथा शिकायत अनुवीक्षण तंत्र को चौबीसों घंटे प्रभावशील रखेंगे तथा 30 मिनट के भीतर शिकायत का निराकरण सुनिश्चित करेंगे। 15 नवम्बर 2023 को सायं 06:00 बजे से यह आदेश लागू होकर 17 नवम्बर 2023 को जिले के प्रत्येक मतदान केन्द्रों के मतदान समाप्त होने तक लागू रहेगा।

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